रायपुर:- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरों को लेकर छत्तीसगढ़ पावर वितरण कंपनी द्वारा प्रस्तुत याचिका पर एक और सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया है। आयोग ने यह निर्णय 19 और 20 जून को हुई सुनवाई में कम उपस्थिति और उपभोक्ताओं को कम समय मिलने की शिकायत के आधार पर लिया है।
अब यह सुनवाई 30 जून को होगी, जिसमें वे उपभोक्ता हिस्सा ले सकते हैं, जो पूर्व में आयोजित सुनवाई में किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए थे। यह अंतिम अवसर होगा, जिसमें सभी श्रेणियों के उपभोक्ता पूर्वान्ह 11:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोग के समक्ष अपनी बात रख सकेंगे।
टैरिफ निर्धारण प्रस्ताव दिसंबर में हुआ था प्रस्तुत
बिजली कंपनी ने दिसंबर 2024 में ही आय-व्यय विवरण और नए टैरिफ निर्धारण का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेज दिया था। लेकिन आयोग में विधि एवं तकनीकी सदस्यों के पद रिक्त होने के कारण उस पर सुनवाई नहीं हो सकी। बीते सप्ताह राज्य शासन द्वारा विवेक गनौदवाले को विधि सदस्य और अजय सिंह को तकनीकी सदस्य नियुक्त किए जाने के बाद आयोग ने सुनवाई प्रक्रिया प्रारंभ की।
पहली सुनवाई में बेहद कम रही उपस्थिति
19 जून को घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए सुनवाई रखी गई थी, जिसमें केवल चार-पांच उपभोक्ता ही पहुंचे थे। इस दौरान किसान नेताओं ने भी आयोग से समय की कमी को लेकर आपत्ति जताई थी। इस पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने निर्णय लिया कि उपभोक्ताओं को एक और अवसर दिया जाएगा।
30 जून को सभी श्रेणियों के उपभोक्ता कर सकेंगे सहभागिता
आयोग ने स्पष्ट किया है कि 30 जून को होने वाली सुनवाई अंतिम होगी और इसके बाद उपभोक्ताओं को अपना पक्ष रखने का कोई और अवसर नहीं मिलेगा। आयोग ने सभी संबंधित नागरिकों, संगठनों और उपभोक्ताओं से इस सुनवाई में भाग लेने और अपनी आपत्तियां व सुझाव प्रस्तुत करने की अपील की है।