कवर्धा:- कवर्धा भारतीय न्याय संहिता के तहत धार्मिक भावनाओं को आहत करने, शांति भंग करने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी पुनि झारिया पिता धनसाय झारिया उम्र 35 वर्ष निवासी नवागांव थाना कवर्धा द्वारा दिनांक 12.12.2025 को थाना उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन में उल्लेख किया गया कि दिनांक 10.12.2025 को सुबह लगभग 10.30 बजे कवर्धा-लोहारा मुख्य मार्ग पर नवागांव चौक स्थित कबीर चबूतरा के पास कबीरपंथ से संबंधित धार्मिक कार्यक्रम के प्रचार हेतु लगाए गए बैनर-पोस्टर को आरोपियों द्वारा फाड़ दिया गया तथा गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त कृत्य से समाज में आक्रोश एवं धार्मिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न हुई।
आवेदन के आधार पर थाना कवर्धा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लिए गए, घटना स्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया गया। प्रार्थी के पेश करने पर घटना स्थल से फाड़े गए बैनर-पोस्टर, सफेद झंडा, नीलगिरी की बल्ली एवं बांस का कमचील दिनांक 13.12.2025 को विधिवत जप्त किया गया।
जांच में आरोपी सोहन नाथ शिवोपासक पिता गौकरण नाथ शिवोपासक उम्र 49 वर्ष तथा मनहरण नाथ योगी पिता नारायण नाथ योगी उम्र 51 वर्ष, दोनों निवासी नवागांव थाना कवर्धा का अपराध में संलिप्त होना पाए जाने पर दिनांक 13.12.2025 को क्रमशः 13.30 बजे एवं 13.40 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपियों के परिजनों को दी गई।







