कवर्धा, 24 जून:- भारत हेल्थ क्लब के ट्रेनर सूरज सिंह ठाकुर को बड़ी राहत मिली है। दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किए गए सूरज सिंह ठाकुर को न्यायालय ने जमानत का लाभ प्रदान किया है। खास बात यह रही कि पीड़िता ने स्वयं कोर्ट में शपथपत्र देकर सूरज के समर्थन में बयान दिया और उसे निर्दोष बताया।
पीड़िता ने बताया कि सूरज सिंह ठाकुर ने कभी भी शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म नहीं किया और न ही गर्भपात कराया। युवती ने स्पष्ट किया कि वह कानून की जानकारी के अभाव में महिला थाना पहुंची थी और FIR दर्ज कराई थी। पीड़िता ने कहा कि सूरज से उसका प्रेम संबंध था और उसके मध्य प्रदेश चले जाने के बाद जब संपर्क नहीं हुआ और सगाई की अफवाह फैली, तो उसने थाने में उसे बुलाने की बात की। पुलिस द्वारा FIR के बिना कार्रवाई नहीं किए जाने पर उसने अनजाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
दिनांक 14 जून को सूरज सिंह ठाकुर को रिमांड पर जेल भेजा गया था, लेकिन 17 जून को युवती ने स्वयं सूरज के पिता से मिलकर जमानत के लिए आग्रह किया और न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 दंड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183 के अंतर्गत दिए गए एकांत बयान में सूरज को पूरी तरह निर्दोष बताया।
साथ ही युवती ने उन अफवाहों को भी खारिज किया जिनमें कहा जा रहा था कि भारत हेल्थ क्लब “बलात्कार और अय्याशी का अड्डा” है। उसने कहा कि जिम में ऐसा कोई कार्य नहीं होता था, बल्कि वहां करीब 150 बच्चों को सूरज सिंह ठाकुर द्वारा निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती थी।
जमानत याचिका सूरज के अधिवक्ताओं एमएस परिहार, रवि सिंह परिहार एवं सत्यम शिवम सुंदरम शुक्ला द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसे 18 जून को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने सूरज सिंह ठाकुर को जमानत का लाभ प्रदान किया।
इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो गया है कि भारत हेल्थ क्लब केवल एक फिटनेस केंद्र है और सूरज सिंह ठाकुर पर लगाए गए आरोप निराधार थे। न्यायालय के निर्णय ने न केवल एक निर्दोष को राहत दी है बल्कि समाज में फैली भ्रांतियों को भी
दूर किया है।