बलरामपुर, छत्तीसगढ़:-जिले से मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर तीन साल तक शारीरिक शोषण किया और फिर बालिग होने पर विवाह से इनकार कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए रामचंद्रपुर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम रामचंद्रपुर निवासी आरोपी आकाश जायसवाल (उम्र 19 वर्ष) ने जुलाई 2022 से लेकर 21 जून 2025 तक पीड़िता के साथ, जब वह नाबालिग थी, लगातार शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान आरोपी ने विवाह का झूठा वादा किया और विश्वास में लेकर उसका शोषण करता रहा।
पीड़िता ने जब हाल ही में बालिग होने के बाद युवक से शादी की बात की, तो उसने जातिसूचक अपशब्द कहकर शादी से साफ इनकार कर दिया। आरोपी के इस अपमानजनक और असंवेदनशील रवैये से आहत होकर पीड़िता ने 23 जून 2025 को थाना रामचंद्रपुर में लिखित शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत की जांच के बाद रामचंद्रपुर थाना पुलिस ने आरोपी आकाश जायसवाल के खिलाफ अपराध क्रमांक 19/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64, पॉक्सो एक्ट और अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया।
पुलिस द्वारा की गई त्वरित घेराबंदी के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
यह मामला न केवल सामाजिक सरोकार से जुड़ा है, बल्कि यह दर्शाता है कि किस प्रकार आज भी युवतियों को धोखे और जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में पुलिस द्वारा की गई तत्परता सराहनीय है।