कवर्धा, 05 मार्च 2025:- जनपद पंचायत पंडरिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत परसवारा में नवनिर्वाचित पंच प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण समारोह में नियमों की अनदेखी करना सचिव को भारी पड़ गया। महिला पंचों की अनुपस्थिति में उनके पतियों को नियम विरुद्ध शपथ दिलाने के मामले में जिला पंचायत कबीरधाम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) श्री अजय कुमार त्रिपाठी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत परसवारा के सचिव प्रणवीर सिंह ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
घटना का पूरा विवरण
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 3 मार्च 2025 को ग्राम पंचायत परसवारा में नवनिर्वाचित पंचों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान सचिव प्रणवीर सिंह ठाकुर द्वारा गंभीर लापरवाही बरती गई। नियमों को दरकिनार करते हुए, उन्होंने महिला पंचों की अनुपस्थिति में उनके स्थान पर पति या परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों को शपथ दिला दी, जो स्पष्ट रूप से पंचायत कानूनों का उल्लंघन है।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पंडरिया द्वारा एक प्रारंभिक जांच की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया सचिव दोषी पाए गए। इसके बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर उन्हें निलंबित कर दिया गया।
अनुशासनात्मक कार्रवाई
छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के प्रावधानों के तहत श्री प्रणवीर सिंह ठाकुर को निलंबन आदेश जारी करते हुए जनपद पंचायत पंडरिया में संलग्न किया गया है। निलंबन की अवधि के दौरान, नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
प्रशासन का सख्त संदेश
इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि जिला प्रशासन पंचायत स्तर पर होने वाली अनियमितताओं और नियम विरुद्ध कार्यों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पंचायत चुनावों के बाद प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन हो और जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन न हो।
यह मामला पंचायत प्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। संबंधित अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में ऐसी किसी भी अनियमितता की पुनरावृत्ति न हो।