डोंगरगढ़:- सोशल मीडिया की दुनिया में छिपे अपराधियों पर अब तकनीक की पैनी नजर है। भारत सरकार की विशेष साइबर यूनिट CCPWC (Cyber Crime Prevention against Women & Children) के अलर्ट के बाद डोंगरगढ़ पुलिस ने एक गंभीर साइबर अपराध का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में 50 वर्षीय मोहम्मद हमीद गौरी, निवासी वार्ड क्रमांक 19, कचहरी चौक, को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अपने व्हाट्सएप अकाउंट से नाबालिग बच्चों और महिलाओं से जुड़ी अश्लील वीडियो और तस्वीरें शेयर कर रहा था। यह मामला राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की सतत निगरानी में उजागर हुआ। NCRB द्वारा प्राप्त साइबर रिपोर्ट थाना डोंगरगढ़ को भेजी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को 1 अगस्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67(B) और पॉक्सो एक्ट की धारा 15 के तहत अपराध क्रमांक 254/2024 दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तारी से पहले आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था, लेकिन पुलिस की सतर्कता और तकनीकी निगरानी के चलते उसे पकड़ लिया गया।
❖ क्या कहता है कानून?
नाबालिगों से जुड़ी किसी भी प्रकार की अश्लील सामग्री का निर्माण, संग्रह या प्रसारण करना न केवल अनैतिक, बल्कि आईटी एक्ट और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (POCSO Act) के अंतर्गत एक गंभीर अपराध है। इस अपराध में दोषी पाए जाने पर कठोर सजा का प्रावधान है, जिसमें लंबी जेल और जुर्माना शामिल हो सकता है।
❖ पुलिस की चेतावनी
डोंगरगढ़ पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सावधानी से करें। किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को न देखें, न फारवर्ड करें। यदि आपके पास ऐसा कोई संदिग्ध वीडियो, फोटो या संदेश आता है, तो तुरंत साइबर सेल या नजदीकी थाने में इसकी जानकारी दें।यो बुलेटिन संस्करण भी तैयार किया जा सकता है।