नवा रायपुर अटल नगर:-छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) ने मीडिया के समक्ष तथ्यों की पुष्टि किए बिना गलत जानकारी प्रस्तुत करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। कबीरधाम जिले में पदस्थ सहायक प्रबंधक एवं जिला विपणन अधिकारी अभिषेक मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मिश्रा द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान धान संग्रहण केंद्र में धान के भंडारण एवं रखरखाव से संबंधित विषय पर मीडिया के सामने बिना सम्यक पुष्टि के भ्रामक जानकारी दी गई थी। इस कृत्य को विपणन संघ कर्मचारी सेवा नियम की कंडिका 18 का उल्लंघन माना गया है।
मार्कफेड प्रशासन का कहना है कि इस गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, छत्तीसगढ़ शासन एवं जिला प्रशासन की छवि धूमिल हुई है। इसे कर्तव्य में गंभीर लापरवाही मानते हुए सेवा नियम की कंडिका 27 (1) के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।
निलंबन अवधि के दौरान अभिषेक मिश्रा का मुख्यालय जिला विपणन कार्यालय, बिलासपुर निर्धारित किया गया है। साथ ही, उन्हें नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा दिनांक 01 फरवरी 2026 को जारी किया गया।







