प्रमोद कुमार सोनवानी, पेंड्रा:- गौरेला-पेंड्रा जिले में बढ़ती ट्रैफिक समस्या और लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने नगरीय क्षेत्र गौरेला एवं पेंड्रा की यातायात व्यवस्था को संतुलित और सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से भारी वाहनों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लागू कर दिया है।
नए आदेश के अनुसार अब सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक दोनों नगरीय क्षेत्रों में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह नया समय पूर्व में लागू नो एंट्री अवधि (प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक) की तुलना में अधिक सख्त है।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि यह निर्णय पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर लिया गया है। प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि गौरेला एवं पेंड्रा जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भारी वाहनों की आवाजाही से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं तथा ट्रैफिक जाम की समस्या भी बनी रहती है।
इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कठोर कदम उठाया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध आगामी आदेश तक लागू रहेगा।
स्थानीय व्यापारियों, आम नागरिकों और वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे नए यातायात नियमों का पालन करें और प्रशासन को सहयोग प्रदान करें, ताकि नगरीय क्षेत्रों में सुरक्षित और सुगम यातायात व्यवस्था कायम रह सके।
यह आदेश जिले के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और व्यापार गतिविधियों पर भी असर डालेगा, लेकिन प्रशासन का मानना है कि जनहित और सुरक्षा सर्वोपरि है।